छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुछ ग्रामीणों की हत्या की घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 2009 में एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक गांव में कुछ ग्रामीणों की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपये का कड़ा जुर्माना भी लगाया। कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर कर दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान करीब एक दर्जन ग्रामीणों की हत्या की जांच की मांग की गयी थी।
कोर्ट ने हिमांशु कुमार को चार हफ्ते के अंदर यह रकम सुप्रीम कोर्ट की लॉ सर्विसेज कमेटी में जमा कराने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र की याचिका के संबंध में, अदालत ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी और आईपीसी की धारा 211 के तहत झूठे आरोप लगाने के अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार पर छोड़ दिया हैं ।
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