नयी दिल्ली, सामान की जमाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी सजा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति एसए नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर एक याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।
याचिका में केंद्र और राज्यों को इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लागू करने और उनकी "बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति" का 100 प्रतिशत जब्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में अदालत से यह तय करने का भी आग्रह किया गया कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के अपराधों की सजा एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग चलनी चाहिए।