नयी दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी इलाज के लिए विदेश यात्रा करने के लिए स्थानीय अदालत से अनुमति ले सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की संयुक्त दलीलों पर विचार किया और बनर्जी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
मेहता ने कहा कि बनर्जी स्थानीय अदालत से अनुमति ले सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर ईडी इस मुद्दे पर बनर्जी की याचिका का विरोध नहीं करती है तो वह इसका स्वागत करेंगे।
इससे पहले शीर्ष अदालत इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगने वाली बनर्जी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।
शीर्ष अदालत ने 17 मई को बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को राहत देते हुए ईडी से कहा था कि उन्हें दिल्ली में तलब करने के बजाय पूछताछ के लिए कोलकाता स्थित अपने कार्यालय में बुलाया जाए।