नई दिल्ली। आज के समय में हर कोई WhatsApp का इस्तेमाल करता है. WhatsApp का इस्तेमाल हर छोटे या बड़े दस्तावेज़ को भेजने के लिए किया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया से वीडियो मैसेज भी भेजे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों वीडियो गलती से WhatsApp से नहीं भेजने चाहिए, नहीं तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से....
गर्भपात के जुड़े वीडियो
भारत में गर्भपात कानूनी अपराध है। ऐसे में गलती से भी घर में गर्भपात के वीडियो किसी को न भेजें। साथ ही गर्भपात का देसी फॉर्मूला बताने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर किसी के साथ शेयर न करें। इसके अलावा गर्भपात की दवा लेने का वीडियो न भेजें, नहीं तो आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्म भात को अपराध माना जाता है। दरअसल लड़के की चाहत में बच्चियों का गर्भभात करा देते हैं। ऐसे में सरकार ने गर्भपात कराने और करवाने वालों के लिए तीन से सात साल की कैद का प्रावधान किया है। यह सजा गर्भावस्था के चरण के आधार पर तय की जाती है।
चाइल्ड पोर्न वीडियो
पोक्सो एक्ट 2012 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध बनाया गया है। पोस्को एक्ट की धारा 14 के तहत चाइल्ड वीडियो, फोटो को शेयर करना या बनाना अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे में चाइल्ड पोर्न वीडियो यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों से रेप के वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। इसके लिए आप पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है। ऐसे में गलती से एक नाबालिग का अश्लील वीडियो शेयर कर दें।
न दे स्टॉक मार्केट की सलाह
यदि आप एक प्रमाणित शेयर बाजार विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आपको किसी को भी ऑनलाइन स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं देनी चाहिए। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सेबी के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में अगर कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है, या आप सेबी की जांच में दोषी पाए जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।