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सजा पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं,फैसले में बोले जस्टिस प्राच्छक, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका दिया.

 
  • Admin
  • 07 Jul 2023
  • 1436
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अहमदाबाद: राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि के केस में निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एम एम प्राच्छक ने सुबह 11 बजे सबसे पहले फैसला सुनाया और कहा कि कोर्ट उनकी सजा की मांग की याचिका को खारिज करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है।इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने की संभावना खत्म हो गई है।

"अगर राहुल गांधी की सजा पर अगर रोक नहीं लगती है तो इससे को अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के बाद भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। जन प्रतिनिधियों को साफ चरित्र का रहना चाहिए। निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो एकदम ठीक और कानून के परिधि में है। इसीलिए उनकी सजा पर रोक की याचिका को खारिज किया जाता है।

हेमंत एम प्राच्छक, जस्टिस (अपने फैसले में)"

सुप्रीम कोर्ट में करनी होगी अपील
अब राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर देता है तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के केस में दो साल की सजा सुनाई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के एडवोकेट मौजूद रहे। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी कोर्ट में बतौर वकील पहुंचे थे।

हाई कोर्ट से राहत नहीं
मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट गए थे। राहुल गांधी ने मानहानि के इस मामले में निचली कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। 2019 लोकसभा चुनावों से जुड़े बयान के लिए सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे थे।

वेकेशन के चलते अटका था फैसला
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिए एम एम प्राच्छक मानहानि के इस मामले 2 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद हाई कोर्ट समर वेकेशन के लिए बंद था। इसलिए जस्टिस एम एम प्राच्छक ने फैसले को आर्डर पर रख लिया था। हाई कोर्ट में जस्टिस प्राच्छक इस मामले में सुबह 11 बजे अपना फैसला सुना सकते हैं। राहुल गांधी बनाम पुर्णेश ईश्वरभाई मोदी का यह मामला पहली सिटिंग में सूचीबद्ध है।

दोनों पक्षों से रखीं थी दलीलें
राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट में काफी लंबी बहस हुई थी। दो दिन की सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग के पक्ष में काफी सारी दलीलें रखीं थीं। तो वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा था कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी राहुल गांधी के स्वभाव में बदलाव नहीं है। वे कोर्ट में राहत मांग रहे हैं और बाहर पब्लिक के बीच में कहते हैं कि मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। दोनों पक्षों की तरफ तमाम दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने इस मामले को आर्डर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

 

#RahulGandhi,

 
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