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ज्ञानवापी के सर्वे पर जारी रहेगी सुनवाई, बाकी मामलों पर 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट.

 
  • Aditya Kumar
  • 25 Jul 2023
  • 824
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वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मसले पर कल भी सुनवाई होगी जबकि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला 28 अगस्त को सुनाया जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमिटी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। मस्जिद कमिटी की याचिका में 21 जुलाई को आए जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई थी। इस पर मंगलवार को ही सुनवाई करने का आग्रह किया गया था।

मस्जिद कमिटी की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश पाडियाया की सिंगल बेंच ने मामले को सुना और इस पर सुनवाई जारी रखने की बात कही। बता दें कि मंगलवार को पहले यह सुनवाई दोपहर 12:00 बजे होने वाली थी लेकिन फिर इसे लंच के बाद दोपहर 2:00 बजे तक के लिए टाल दिया गया। मामले में स्वयंभू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर हिंदुओं की तरफ से पक्षकार था।

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक

इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आदेश आने से पहले पांच घंटे तक सर्वे की कार्यवाही हो चुकी थी। इस दौरान सर्वे टीम में शामिल विशेषज्ञों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में काफी कुछ देखा और तमाम साक्ष्‍यों को कैमरों में कैद किया गया। मुस्लिम पक्ष यानी ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी ने सर्वे का बहिष्‍कार किया।

मुतवल्‍ली ने मस्जिद के मुख्‍य भवन के दरवाजे पर लगा ताला नहीं खोला जिससे ASI टीम अंदर नहीं जा सकी। दिल्‍ली, पटना और दूसरी जगहों से आई 32 सदस्‍यों की टीम आधुनिक मशीनों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह 6.30 बजे ही ज्ञानवापी पहुंच गई। सर्वे का पहला घंटा परिसर का निरीक्षण कर सर्वे कहां से और कैसे शुरू हो, यह तय करने में बीत गया।

परिसर के अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वे के लिए चार टीमें बनाकर काम शुरू होने पर फीता लेकर पूरे परिसर का नाप-जोख और पैमाइश की गई। चारों ओर की दीवार के साथ ही पत्‍थरों और ईंट की माप की गई। चार कोनों पर स्‍टैंड पर कैमरे लगाकर एक-एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। मस्जिद के गुंबद के नीचे के मुख्‍य हिस्‍से का दरवाजा बंद होने से वहां टीम नहीं जा सकी। ऐसे में मस्जिद की पश्चिमी दीवार और बाहर-बाहर की ही नपाई और विडियोग्राफी हो सकी।

परिसर करीब पांच घंटे रही ASI टीम ने पश्चिमी दीवार में भग्‍नावशेष और वहां पड़े मलबे की हर कोण से फोटोग्राफी कराई। यह प्राचीन मंदिर के अवशेष होने का संकेत करती हैं। सर्वे टीम को मस्जिद परिसर में कई जगह डमरू, त्रिशूल, स्‍वास्तिक घंटी, कलश, कमल, फूल की आकृतियां, खंडित देव विग्रह दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी बाहर आए। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अब हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे।

सर्वे के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अर्ज़ी

ASI सर्वे के जिला जज के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल की जाएगी। मसाजिद कमिटी के संयुक्‍त सचिव मो. यासनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है। मंगलवार को याचिका दाखिल करने की तैयारी है। किसी कारणवश देर हुई तो हर हाल में बुधवार को याचिका दाखिल होगी। सु्प्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक जिला जज के आदेश पर रोक लगाई है।
 

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से कैसे जुड़ा है मामला?

हिंदू पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत मांगी थी। मस्जिद परिसर की दीवार से सटे मां श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी गई थी। इसके लिए वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि यह हिंदू मंदिर था और हिंदू देवी देवताओं का स्थल है।
 

वाराणसी कोर्ट ने क्या कहा?

वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने सर्वे कमिशन बनाया था। 19 मई 2022 को वह रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट से पहले कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिशनर ने कोर्ट को बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है।
 

दावे वाले शिवलिंग पर क्या है राय?

मस्जिद परिसर में वजू का जो इलाका है वह विवाद का केंद्र रहा है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वहां शिवलिंग मिला है। वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि वह फव्वारा है। इसी बीच मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सर्वे को चुनौती दी थी।
 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। DM इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मस्जिद में नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे, कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था। वाराणसी कोर्ट ने सितंबर 2022 में हिंदू महिलाओं की पूजी की अर्जी को चुनौती देने वाली मस्जिद कमिटी की अर्जी खारिज कर दी थी।

 

 
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