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क्या किसी महिला के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला, जानें पूरा मामला.

 
  • Dhananjay Mahapatra
  • 03 Dec 2023
  • 823
image  

 

 

नई दिल्ली: क्या महिला पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है? जी हां ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सर्वोच्च अदालत ने इस केस में पंजाब पुलिस से जवाब मांगा है। 62 साल की महिला पर उसी की बहू ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बहू ने महिला के छोटे बेटे पर भी बलात्कार का आरोप लगाया है। वहीं बड़ा बेटे से उसकी शादी हुई थी। 62 वर्षीय महिला याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने जस्टिस हृषिकेश रॉय और संजय करोल की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि महिला पर गैंगरेप का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है और सिद्धांत का मूल यह था कि महिला को बलात्कार के मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।

यहां से शुरू होती है कहानी
यह पूरा मामला पंजाब के गुरदासपुर का है। यहां एक बहू ने शिकायतकर्ता 62 साल की महिला के बड़े बेटे से वीडियो कॉल के माध्यम से शादी की थी। असल में सास का बड़ा बेटा अमेरिका में रहता है। उसने फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती की और दोस्ती बढ़ते ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। बहू का आरोप है कि बड़े बेटे की जिद थी कि अगर वह उससे शादी नहीं करती तो वह आत्महत्या कर लेगा। पिछले साल सितंबर में वीडियो कॉल के माध्यम से दोनों की शादी हुई थी।

अब आया कहानी में नाटकीय मोड़
शादी के बाद बहू सास के साथ रहने लगी। सास ने कहा कि उसका छोटा बेटा पुर्तगाल से आया और कुछ समय के लिए उसके साथ रहा। जब वह वापस जा रहा था, तो बहू ने उस पर उसे अपने साथ ले जाने का जोर डाला, लेकिन वह 31 जनवरी को पुर्तगाल चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद, बहू और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर सास पर अपने बड़े बेटे से शादी को रद्द करने का दबाव डाला। 5 फरवरी को एक समझौता हुआ जिसके तहत सास ने शादी को रद्द करने के लिए शिकायतकर्ता को 11 लाख रुपये दिए।

नहीं मनी बात तो लगा दिया बलात्कार का आरोप
याचिकाकर्ता सास का आरोप है कि उसके बाद उनकी मांगें बढ़ गईं और जब हमने मानने से इनकार कर दिया, तो अलग हो चुकी बहू ने 22 फरवरी को उसके और उसके छोटे बेटे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के छोटे बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी नग्न तस्वीरें लीं, जबकि उसकी सास ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ उसके विरोध प्रदर्शन को चुप करा दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 62 वर्षीय महिला की अग्रिम जमानत गुरदासपुर की सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी। गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी याचिका को भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को खारिज कर दिया था।

 

 
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