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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय सेवाओं में EWS श्रेणी के तहत मिलेगा आरक्षण का लाभ.

 
  • Rahul Parasar
  • 24 May 2024
  • 1157
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देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी ने अति पिछड़ा वर्ग की 90 जातियों के लिए बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड की राज्य सूची में जुड़े ओबीसी समुदाय के लोगों का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) का सर्टिफिकेट बनाए जाने की तैयारी की गई है। इस दायरे में ओबीसी समुदाय उस वर्ग के लोग आएंगे, जिनको केंद्र की सूची में अब तक शामिल नहीं किया जा सका है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को लाभ मिल जाएगा। धामी सरकार ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने यह आदेश जारी किया। इसके साथ ही प्रदेश की एक बड़ी आबादी को इससे लाभ मिल जाएगा।

उत्तराखंड के लगभग 78 जातियां ऐसी हैं, जो केंद्रीय अनुसूची में शामिल हैं। इन जातियों के लोगों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलता है। राज्य गठन के बाद भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने प्रदेश के कई क्षेत्रों को ओबीसी के दायरे में शामिल किया गया। इसके तहत प्रदेश की करीब 90 जातियों को राज्य ओबीसी दायरे में शामिल किया गया। प्रदेश की ओबीसी लिस्ट में शामिल इन जाति के लोगों को राज्य सेवाओं में तो आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल इन जातियों को केंद्र की नौकरी में इस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। इसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने नए तरीके से उन्हें लाभ देने का फैसला लिया है।

अब तक नहीं मिल पा रहा था लाभ

स्टेट ओबीसी लिस्ट को अब तक केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस प्रकार की जाति के अभ्यर्थियों को केंद्रीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही है। इसमें उत्तरकाशी, प्रतापनगर, धारचूला, मुनस्यारी, राठ और जोशीमठ के कुछ इलाके शामिल हैं।

राज्य ने मांगी थी जानकारी

प्रदेश के ओबीसी जाति के लोगों को केंद्रीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाने में आ रही परेशानियों पर धामी सरकार गंभीर हुई। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से गाइडलाइन मांगी गई। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने साफ किया है कि उत्तराखंड के जो लोग केंद्रीय सूची ओबीसी में शामिल नहीं हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पूर्व में निर्धारित शर्तों के आधार पर बनाए जाएंगे। इस बारे में सभी डीएम को पत्र भेजा गया है।

सरकार के इस आदेश के बाद राज्य की ओबीसी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति केंद्रीय नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत आवेदन कर सकेंगे। पिछले दिनों ओबीसी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला था। उन्हें आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया।

ईडब्लूएस के लिए शर्त है निर्धारित

सरकार की ओर से पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्लूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए शर्तों का निर्धारण किया गया है। इसके तहत साल में आठ लाख रुपये से अधिक परिवार की आय नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन नहीं होनी चाहिए। निकाय क्षेत्र में व्यक्ति के पास 100 वर्ग गज से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।

 

 
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