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अंग्रेजों के बनाए कानून अब से कुछ दिनों बाद हो जाएंगे 'अतीत', जानिए नए आपराधिक कानून के आने से क्या-क्या बदलेगा.

 
  • Utkarsh Geharwar
  • 19 Jun 2024
  • 685
image  

 

नई दिल्लीः तकरीबन 159 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए कानून अब से चंद दिनों के बाद 'बीता हुआ कल' बन जाएंगे। तमाम विरोधाभास के बावजूद 1 जुलाई से भारत के अपने तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। इनमें हिट ऐंड रन का कानून भी है, जिसे लेकर देश व्यापी विरोध की आवाजें भी उठीं। खासकर ट्रक और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी विंग ने विरोध किया। तो... 1 जुलाई से लागू कानून के अध्यायों में क्या है हिट ऐंड रन को लेकर भ्रम और सच्चाई। जानते हैं...

पुलिस अधिकारी और कानून एक्सपर्ट ने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और सड़क सुरक्षा के लिए नए कानून बीएनएस की धारा 106(1), 106(2) हैं। इसके तहत हिट ऐंड रन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। भ्रम है कि जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये है। मगर यह पूरी तरह से गलत है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है, जो हिट ऐंड रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है, धारा 106 (1) के तहत मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। फिलहाल विरोध को देखते हुए धारा 106 (2) के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों की तरफ से उठाई गई आवाज पर सरकार ने ध्यान दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद यह क्लियर हुआ है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं। धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

3 नए कानून जो 1 जुलाई से लागू होंगे

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

क्रिमिनल लॉ पर जरूरी बातें

कितने अध्याय, कितनी धाराएं

1. BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत 20 अध्याय हैं
2. बीएनएस में 358 धाराएं हैं, IPC 1860 में 511 धाराएं थीं

खूंखार और आदतन अपराधी को लगेगी हथकड़ी

नए कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार किए गए हैं कि आदतन, बार-बार हिरासत से भागने वाले कुख्यात अपराधी, जिसने गैंगवार, संगठित गिरोह, आतंकवादी कृत्य, अवैध हथियार, हत्या, रेप, एसिड हमला, नकली नोट और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ अपराध में जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसे पुलिस परिस्थति के हिसाब से हथकड़ी पहना सकती है।

 

 
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