देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) से पूर्व शराब के ठेके और बार चार दिन पूर्ण रूप और आंशिक रूप से बंद रहेंगे। मतदान, मतगणना और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर शराब से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जिला अधिकारी सवीं संबल नहीं जारी किया है। इस आदेश के दायरे में डिस्टलरी और बॉटलिंग पॉइंट भी आएंगे।
जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार शराब से संबंधित प्रतिष्ठान नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि 23 जनवरी से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगे और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा। इस तरह शराब के प्रतिष्ठान 23 जनवरी की शाम 5 बजे के बाद ही खुल सकेंगे। इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे और अगले दिन गणतंत्र दिवस पर भी यह प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसके लिए शराब प्रतिष्ठानों के लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
मतदान और गणतंत्र दिवस के सभी कार्यक्रम सुखद रूप से संपन्न हो सके इसके लिए शराब से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान मतगणना और गणतंत्र दिवस के बाद शराब के प्रतिष्ठानों को पूर्व की तरह ही संचालित किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार का तंबाकू बिक्री का एक फर्जी शासनादेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। जांच के बाद देहरादून और हरिद्वार में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के अनुसार सहायता आयुक्त व्यापार कर विभाग राजीव तिवारी ने तहरीर दी है कि एक फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें उत्तराखंड सरकार की ओर से तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण का कार्य मेजर्स इंडक्शन भारत कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड नजफगढ़ रोड नई दिल्ली को देने का जिक्र है। पत्र वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।