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टीचरों को भी अपना पेट भरना है... वेतन में देरी पर हाईकोर्ट ने दून विवि को लगाई फटकार.

 
  • Rahul Parasar
  • 19 Apr 2025
  • 920
image  

 

देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शिक्षकों की तीन साल से रुकी सैलरी के मुद्दे पर दून यूनिवर्सिटी के कॉलेज पर कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट कड़े शब्दों में दिए गए फैसले में बीआर अंबेडकर इंटर कॉलेज, देहरादून को निर्देश दिया कि वह अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सभी लंबित वेतन तुरंत जारी करे। यह आदेश पिछले तीन वर्षों से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के मामले में सामने आया है। देरी को अमानवीय बताते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि शिक्षक भी इंसान हैं। उनका भी पेट है। उन्हें भी खाना चाहिए।

उत्तराखंड हाई कोर्ट की यह टिप्पणी इस खुलासे के बाद आया है कि निरंतर सेवा देने के बावजूद कॉलेज के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अनुदान रोकने के फैसले के कारण वेतन नहीं मिला है। संस्थान को 2015 में इस आधार पर अनुदान सहायता का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था कि यह नया स्थापित किया गया था। भले ही इसने लगातार मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन का प्रदर्शन किया हो।

कॉलेज के एकेडमिक रिकॉर्ड की चर्चा

कॉलेज के एकेडमिक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि 2021 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले सभी 294 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 93 ने प्रथम श्रेणी हासिल की। कॉलेज ने 2022 और 2024 में सराहनीय परिणाम बनाए रखा। सबसे हालिया शैक्षणिक सत्र में 82.7 फीसदी उत्तीर्णता दर हासिल की।

कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया ठीक से संचालित की गई थी। कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से पूरा किया था। हालांकि, शिक्षा विभाग ने कथित अनियमितताओं के कारण नियुक्तियों को रोक दिया। इसके बाद अनुदान स्वीकृति रोक दी। अंत में संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया।

नियुक्तियां रद्द करने का आदेश

वर्ष 2022 में शिक्षा निदेशक ने 25 अक्टूबर 2016 के बाद की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। बाद में HC ने इस आदेश पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि प्रभावित शिक्षक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे थे। इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई उनके उचित वेतन को रोकने का औचित्य नहीं दे सकती।

कॉलेज की ओर से शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के मसले को कोर्ट में उठाया गया। हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दिए गए आदेश में कहा कि भर्ती में केवल प्रक्रियात्मक खामियां छात्रों के सर्वोत्तम हित में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती हैं।

 

 
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