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ईडी सीमाएं पार कर रहा है,किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही इतनी सख्त बात.

 
  • Kunal Kataria
  • 22 May 2025
  • 697
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईडी के वकील से कहा कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है और आप देश की संघीय संरचना का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) के खिलाफ की जा रही जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए उक्त टिप्पणी की है ।

चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आपका ED सभी सीमाएं पार कर रहा है। कॉर्पोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है? उन्होंने आगे कहा कि ED सभी सीमाएं पार कर रहा है। आप देश की संघीय संरचना का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं।

अदालत ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा TASMAC मुख्यालय पर ED की छापेमारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य ने 2014 से 2021 के बीच शराब की दुकानों के संचालकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में 41 प्राथमिकी दर्ज की हैं। हालांकि, ED ने 2025 में हस्तक्षेप किया और मुख्यालय पर छापेमारी की, अधिकारियों के फोन और उपकरण जब्त किए।

सिब्बल ने कहा कि यह एक कॉर्पोरेशन है जो शराब की दुकानें देता है। हमने पाया कि कुछ लोग जिन्हें दुकानें दी गई थीं, वास्तव में नकद ले रहे थे। इसलिए, राज्य ने 2014 से 2021 के बीच व्यक्तियों के खिलाफ 41 प्राथमिकी दर्ज कीं, न कि कॉर्पोरेशन के खिलाफ। ED 2025 में तस्वीर में आता है और कॉर्पोरेशन (TASMAC) और मुख्यालय पर छापेमारी करता है। सभी फोन लिए गए, सब कुछ लिया गया। सब कुछ क्लोन किया गया।

इस दौरान चीफ जस्टिस गवई ने आडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि कॉर्पोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है। आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन के खिलाफ आपराधिक मामला? मिस्टर राजू आपका ED सभी सीमाएं पार कर रहा है। TASMAC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ED ने TASMAC अधिकारियों के फोन की क्लोन की गई प्रतियां ली हैं, जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन है। ASG राजू ने दावा किया कि यह 1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है। हालांकि चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि प्राथमिक अपराध क्या था और कहा कि ED सभी सीमाएं पार कर रहा है।

गौरतलब है कि यह मामला तमिलनाडु में हुए कथित 1000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित है। मार्च में ED द्वारा छापेमारी के बाद, आरोप सामने आए कि डिस्टिलरी कंपनियों ने कथित राशि को बेहिसाब नकदी के रूप में इस्तेमाल किया और उसी का उपयोग TASMAC (एक राज्य संचालित शराब विपणन निकाय) से अधिक आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए किया गया। जबकि TASMAC के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, इसकी दुकानों पर वास्तविक MRP से अधिक राशि वसूलने का आरोप था।

ED ने TASMAC में भ्रष्टाचार के संबंध में सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी निदेशालय (DVAC) द्वारा दर्ज 41 प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया। 23 अप्रैल को हाई कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य और TASMAC द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय से ED की छापेमारी के खिलाफ अपनी याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। हालांकि, उनकी याचिका पर विचार नहीं किया गया। हाल ही में, ED ने तमिलनाडु में कई स्थानों पर ताजा छापेमारी की, जिसमें TASMAC के प्रबंध निदेशक के घर शामिल हैं। बताया गया है कि TASMAC के एमडी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई। TASMAC ने यह भी तर्क दिया कि यह कार्रवाई आगामी तमिलनाडु चुनावों से संबंधित है, क्योंकि ED चुनाव में शामिल लोगों की छवि को धूमिल करना चाहता है। यह आगे आग्रह किया गया कि ED के पास किसी मामले की जांच करने का मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसका अधिकार क्षेत्र केवल तभी शुरू होता है जब PMLA के तहत एक अनुसूचित अपराध किया गया हो।

 

 
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