देहरादून: उत्तरकाशी जनपद के प्रखंड डुंडा के ग्राम पंचायत नवागांव में पंचायत ने गांव में किसी भी मांगलिक कार्यक्रमों में शराब परोसने पर संबंधित व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। अर्थदंड के रूप में लिए जाने वाली धनराशि का प्रयोग गांव के विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा।
डुंडा के ग्राम पंचायत नवागांव की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लक्ष्मी रमोला की पहल पर ग्राम पंचायत की पहली बैठक में गांव में मदिरापान पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। मांगलिक कार्यक्रमों में शराब परोसने पर संबंधित व्यक्ति को 50000 रुपये जुर्माना देना होगा। इस संबंध में ग्राम प्रधान लक्ष्मी रमोला ने बताया कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक में मादक पदार्थों का बहिष्कार करने का महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया। जिस पर सर्वोच्च सम्मति से निर्णय लिया गया कि गांव में मदिरा पान को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाएगा।
ग्राम पंचायत की बैठक में फैसला लिया है कि यदि शादी-ब्याह, मुंडन संस्कार और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में गांव का कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य मादक पदार्थों को परोसते हुए पाया गया तो उसे पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। जुर्माने के रूप में वसूली जाने वाली इस अर्थदंड की धनराशि को गांव के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ग्राम पंचायत के इस फैसले का सभी ग्रामीणों ने स्वागत किया है।
विदित हो कि नवंबर महीने में जनपद के विकासखंड डुंडा लोदाड़ा गांव के ग्रामीणों ने भी एक अनुकरणीय पहल करते हुए नशा मुक्ति अभियान का संकल्प लिया था। इस गांव में ग्राम प्रधान कविता बुटोला की अगुवाई में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि सामाजिक समारोह, शादी और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने वाले पर 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके बाद भी यदि कोई ग्रामीण नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ग्राम प्रधान कविता बुटोला महिला मंगल दल और युवा मंगल दल के साथ ही ग्रामीणों ने शराब पर प्रतिबंध लगाने आयोजित बैठक में तय किया गया था कि शादी-विवाह, मुंडल संस्कार सहित अन्य किसी भी मांगलिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शराब नहीं परोसी जाएगी। यदि किसी परिवार के यहां विवाह और चूड़ाकर्म संस्कार आदि में शराब सेवन की शिकायत मिली तो उसे कार्यक्रम में कोई भी ग्रामीण शामिल नहीं होगा। साथ ही परिवार पर 51,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।