देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के पहले चरण के पूरा होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में चल रही प्रक्रिया के तहत 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल किए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। इसके बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के कम में प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में प्रदेश्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण पूरा किया गया है। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का आज प्रकाशन कर दिया गया। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मंगलवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। एसआईआर से पहले राज्य में 11,733 मतदान केंद्र थे। अब यह संख्या बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है। आयोग ने मतदाताओं को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक फार्म-6, 7 और 8 के माध्यम से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं में विभिन्न प्रकार की विसंगति प्राप्त हुई हैं। उन्हें संबंधित ईआरओ/एईआरओ की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोटिस की सुनावाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कल्सटर में कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ-ईआरओ को दिए गए हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे योग्य नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फार्म 6 भर सकते हैं। इसको भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। ऑफलाइन मोड में लोग अपने संबंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।